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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
- Friday July 23, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार
- Friday July 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
- Thursday January 16, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
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AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की
- Friday November 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.
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2,578 करोड़ रुपये की वसूली के लिए टाटा, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित 5 टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा नोटिस
- Tuesday January 2, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा. इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपये की वसूली करनी है.
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2जी पर फैसले की पुनरीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची टाटाटेली
- Wednesday February 29, 2012
- Bhasha
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में उसे आवंटित तीन सर्कलों के 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने के फैसले की पुनरीक्षा याचिका दायर की है।
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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
- Friday July 23, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार
- Friday July 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
- Thursday January 16, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
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AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की
- Friday November 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.
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2,578 करोड़ रुपये की वसूली के लिए टाटा, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित 5 टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा नोटिस
- Tuesday January 2, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा. इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपये की वसूली करनी है.
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2जी पर फैसले की पुनरीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची टाटाटेली
- Wednesday February 29, 2012
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टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में उसे आवंटित तीन सर्कलों के 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने के फैसले की पुनरीक्षा याचिका दायर की है।
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