यह ख़बर 02 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

2-जी मामले में 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द

खास बातें

  • इनमें आइडिया के नौ, टाटा टेलीसर्विसेज के तीन, स्वान टेलीकॉम के 13, वीडियोकॉन के 21, लूप टेलीकॉम के 21 और स्पाइस टेलीकॉम के चार लाइसेंस हैं।
नई दिल्ली:

2-जी मामले में ही एक अलग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें आइडिया के नौ, टाटा टेलीसर्विसेज के तीन, स्वान टेलीकॉम के 13, वीडियोकॉन के 21, लूप टेलीकॉम के 21 और स्पाइस टेलीकॉम के चार लाइसेंस हैं।

ये कंपनियां लाइसेंस हासिल करने की योग्यता नहीं रखती थीं फिर भी गलत ढंग से इन्होंने लाइसेंस लिए। हालांकि अगले 4 महीने तक ये कंपनियां काम करती रह सकेंगी। यानी इनसे जुड़े फोन फौरन नहीं कटेंगे। इसके अलावा तीन कंपनियों एटीसलाट, यूनीनौर और टाटा पर 5−5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। लूप−एस्सार पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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