कॉल ड्राप मामला
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कॉल ड्रॉप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया TRAI का फैसला; कहा- ग्राहकों को नहीं मिलेगा कोई मुआवजा
- Wednesday May 11, 2016
- Ashish Bhargava
कॉल ड्रॉप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए TRAI के फ़ैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट द्वारा दिए गए आज के फैसले के तहत कस्टमर को कॉल ड्रॉप के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्राई का आदेश मनमाना और नॉन ट्रांसपेरेंट है।
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ndtv.in
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कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने SC में कहा- हम जिम्मेदार नहीं हैं
- Thursday March 10, 2016
- Reported by: Ashish Bhargava
कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉल ड्राप के लिए मोबाइल कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। कॉल ड्राप होने के पीछे कई कारण हैं।
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ndtv.in
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कॉल ड्राप मामला : मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं
- Friday March 4, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Ashish Bhargava
कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है। इस बारे में केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। मामले की 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
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कॉल ड्रॉप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया TRAI का फैसला; कहा- ग्राहकों को नहीं मिलेगा कोई मुआवजा
- Wednesday May 11, 2016
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कॉल ड्रॉप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए TRAI के फ़ैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट द्वारा दिए गए आज के फैसले के तहत कस्टमर को कॉल ड्रॉप के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्राई का आदेश मनमाना और नॉन ट्रांसपेरेंट है।
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कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने SC में कहा- हम जिम्मेदार नहीं हैं
- Thursday March 10, 2016
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कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉल ड्राप के लिए मोबाइल कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। कॉल ड्राप होने के पीछे कई कारण हैं।
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कॉल ड्राप मामला : मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं
- Friday March 4, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Ashish Bhargava
कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है। इस बारे में केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। मामले की 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
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