
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बीते कुछ समय से एक किराए के घर में रह रहे हैं. किराए के घर पर शिफ्ट होने की वजह से उनके बंगले 'मन्नत' में होने वाले मरम्मत कार्य का बताया गया है. अब खबर आ रही है कि मन्नत की मरम्मत को लेकर अब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक शिकायत मिली है. इस शिकायत में मरम्मत कार्य करने के दौरान नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. इन आरोपों को लेकर ही शुक्रवार को बीएमसी की टीम जांच के लिए शाहरुख के घर मन्नत पहुंची.

इस मामले में बीएमसी के एच-वेस्ट वार्ड कार्यालय के सूत्रों ने बताया की बीएमसी को मन्नत परिसर को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें समुद्री तटीय क्षेत्र (CRZ) के नियमों के उल्लंघन की बात थी. सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान यह देखा गया कि क्या बंगले के आसपास किसी भी प्रकार का निर्माण या संरचना बिना आवश्यक अनुमति के की गई है.
क्या है CRZ नियम?
CRZ यानी ‘कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन' नियम भारत सरकार द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय गाइडलाइन्स हैं, जो समुद्र तटीय इलाकों में अनधिकृत निर्माण को रोकने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं.बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा. इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) के पास भी भेजा जा सकता है.
तटिय इलाके के नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी
बताया जा रहा है कि वन विभाग और बीएमसी के अधिकारियों ने शाहरुख के बंगले मन्नत में चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया है. विभाग को मिली शिकायत में कहा गया था कि शाहरुख खान के बंगले की मरम्मत के दौरान तटिय नियमों की अनदेखी की जा रही है.
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