(प्रतीकात्मक तस्वीर)
ठाणे:
ठाणे की एक जिला अदालत ने 2014 में शिवसेना के एक कार्यकर्ता संजय रोकाडे की हत्या मामले में मंगलवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी. आर. कदम ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस मामले की ‘अनुचित ढंग से’ जांच के लिए अब सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश भी दिया. खचाखच भरे अदालत कक्ष में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने मंगेश देवीदास जाधव, मनीष देवीदास जाधव, नीलेश खांडू, मनोज जयराम सोनावाने और गणेश नारायण देवदीगा को भादंसं की धारा 302 (हत्या) सहित अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.
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अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग राशि का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने 22 जुलाई 2014 को शहर के नौपाड़ा इलाके में रोकाड़े की बर्बर हत्या की थी. पुलिस के अनुसार, हमले के समय मृतक अपने दोस्त के साथ था. यह हत्या गैंगवार के कारण हुई.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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