UP JOB 2026 : चार साल तक सेना में देश की सेवा करने के बाद नौकरी का क्या होगा? अग्निपथ योजना लागू होने के बाद यह सवाल लगातार उठता रहा है. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है. यूपी कैबिनेट ने बीते कल यानी मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ऐसे में आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले से किसे, कैसे और किन नौकरियों में फायदा मिलेगा. साथ ही सरकार के इस फैसले से आगामी सरकारी नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा.
किन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण?
फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है:
- जेल वार्डर (Jail Warder)
- परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल (Enforcement Constable)
इन भर्तियों में पहले कर चुकी है आरक्षण का एलान
इससे पहले राज्य सरकार पुलिस भर्ती से जुड़े पदों जैसे- पुलिस कांस्टेबल, पीएसी (PAC), माउंटेड पुलिस, फायरमैन में भी 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय ले चुकी है.
उम्र सीमा में भी छूटसरकार ने पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा चार साल की सैन्य सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए आयु गणना में विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक पूर्व अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें.
किसे मिलेगा फायदा?अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं में से केवल 25% को ही आगे नियमित सैन्य सेवा का अवसर मिलता है. बाकी75% अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी करने के बाद बाहर आते हैं. ऐसे युवाओं के लिए यह फैसला रोजगार के नए रास्ते खोल सकता है.
विदित है कि 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच सेवा पूरी करेगा, इसलिए आगामी सरकारी भर्तियों में इस नीति का असर दिखाई देना शुरू हो सकता है.
क्षैतिज आरक्षण क्या होता है?यह समझना जरूरी है कि क्षैतिज आरक्षण कोई अलग कैटेगरी नहीं है. यानी यह आरक्षण सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी सभी वर्गों के भीतर लागू होगा.
उदाहरण के लिए, अगर कोई अग्निवीर ओबीसी वर्ग से है तो उसे ओबीसी श्रेणी के अंदर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसी तरह एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों पर भी यह नियम लागू होगा.
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