सलमान खान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
हाईकोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी. यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा. कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया.
हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है. इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर कथित तौर पर सलमान ने अपनी लैंडक्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी. इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
यह भी पढ़ें : उस डायरेक्टर के सपोर्ट में आए सलमान, जिनकी फिल्म को लेकर दिया ‘कुत्तों’ वाला बयान
मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. जेल जाने से बचने के लिए सलमान खान ने उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था.
VIDEO: बिग बॉस में फिर सलमान खान
बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर 10 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
हाईकोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी. यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा. कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया.
हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है. इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर कथित तौर पर सलमान ने अपनी लैंडक्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी. इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
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मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. जेल जाने से बचने के लिए सलमान खान ने उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था.
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बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर 10 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
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