राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) के शरद पवार गुट (Sharad Pawar Faction) ने सोमवार को निर्वाचन आयोग (Election Commission) से अजित पवार खेमे (Ajit Pawar Group) के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि इसने आयोग के समक्ष फर्जी हलफनामा दाखिल किया है. इस साल जुलाई में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करने वाले अजित पवार ने इसके दो दिन पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग का रुख कर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया था. उन्होंने बाद में 40 विधायकों के समर्थन के साथ खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया था.
निर्वाचन आयोग के समक्ष सोमवार को चौथी व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि अजित पवार खेमे द्वारा दाखिल फर्जी हलफनामे को फर्जीवाड़े की 24 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है.
उन्होंने आरोप लगाया कि यह अजित पवार द्वारा ‘‘पूर्ण, बेशर्म फर्जीवाड़े'' का एक मामला है.
पार्टी के संस्थापक शरद पवार उस वक्त मौजूद थे जब सिंघवी संवाददाताओं से बात कर रहे थे. सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी.
सिंघवी ने मांग की है कि आयोग अजित खेमे की याचिका खारिज करे और उन पर जुर्माना लगाए.
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