बिलकीस बानो की पुनर्विचार अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज चेंबर में विचार करेगा. इस मामले पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ चेंबर में विचार करेंगे. जबकि बिलकीस बानो की लगाई रिट याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ अदालत कक्ष में सुनवाई करेगी. बिलकीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट के 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की है.
इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे. इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी. 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली थी. इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कठोर नियम लागू नहीं होंगे.
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साल 1992 के नियम ही लागू होंगे जिसके तहत गुजरात सरकार ने 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था - अब बिलकीस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं. उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला, तो नियम भी वहां के लागू होने चाहिए गुजरात के नहीं.
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