विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Nov 28, 2023

"सेवा विस्तार किस आधार पर ...", SC ने दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केंद्र से पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान CJI ने आगे कहा कि सेवाओं को लेकर एक कानून मौजूद है. उस कानून को हमने स्टे नहीं किया है . इस तरह केंद्र के पास इस कानून के तहत नियुक्ति का अधिकार मौजूद है.

"सेवा विस्तार किस आधार पर ...", SC ने दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केंद्र से पूछा सवाल
प्रतीकात्म चित्र
नई दिल्ली:

दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है. CJI ने केंद्र से कहा कि कौन से शक्ति के आधार पर आप मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दे रहे हैं. नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने का अधिकार है क्या ? CJI ने आगे कहा कि नरेश कुमार रिटायर हो रहे हैं. आपके पास मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार है. तो आप एक ही अफसर का सेवा विस्तार क्यों चाहते हैं ? आप जिसे चाहें नया मुख्य सचिव नियुक्त कर सकते हैं. हम किसी भी IAS को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर सकते हैं. 

"सेवाओं को लेकर कानून मौजूद है"

सुनवाई के दौरान CJI ने आगे कहा कि सेवाओं को लेकर एक कानून मौजूद है. उस कानून को हमने स्टे नहीं किया है . इस तरह केंद्र के पास इस कानून के तहत नियुक्ति का अधिकार मौजूद है. बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर यानी बुधवार को होगी. 

"कोर्ट मे चली बहस"

दिल्ली के चीफ सेकेट्री की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा. केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को कहा कि फिलहाल सीमित समय के लिए मौजूदा चीफ सेकेट्री नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं. हालांकि, दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया. दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से IAS अफसरों के नाम मांगे थे. इनमें से दिल्ली सरकार को एक नाम चुनना था. लेकिन अब केंद्र सेवा विस्तार की बात कह रहा है.

इस पर CJI ने कहा कि केंद्र का कहना है कि सीमित समय के लिए CS का सेवा विस्तार कर रहे हैं. जब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी तो दिल्ली सरकार से राय लेंगे. एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान चीफ सेक्रेटरी का सेवा विस्तार लम्बे समय के लिए नहीं बल्कि कुछ महीनों का होगा. सेवा पर अध्यादेश के कारण हमारे पास ये शक्ति है. दिल्ली के वर्तमान चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार 30  नवंबर को रिटायर हो रहे हैं.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल करना चाहिए: ममता बनर्जी
"सेवा विस्तार किस आधार पर ...", SC ने दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केंद्र से पूछा सवाल
बजट में टैक्‍स छूट पर एक्‍सपर्ट : वित्‍त मंत्री  डिस्टिंक्शन से पास, 4 करोड़ टैक्‍स पेयर्स को होगा फायदा
Next Article
बजट में टैक्‍स छूट पर एक्‍सपर्ट : वित्‍त मंत्री डिस्टिंक्शन से पास, 4 करोड़ टैक्‍स पेयर्स को होगा फायदा
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;