केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने सेक्स वीडियो कांड के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 25 मई को नोटिस जारी किया है. जोशी ने मीडियाकर्मियों से कहा, "अगर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखने के बाद इस पर राजनीति करते हैं तो प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द नहीं किया जाएगा."
जोशी ने कहा, “एसआईटी ने हाल ही में केंद्र को जानकारी दी है. 21 मई को मामला सामने आने के एक महीने बाद आधिकारिक जानकारी दी गई. हालांकि, केंद्र सरकार ने प्रज्वल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की. राज्य से केंद्र को सूचना भेजे जाने के बाद कार्रवाई करने के लिए 10 दिन का समय होता है.''
उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री, जो स्वयं एक वकील हैं, को पता होना चाहिए कि नियमों के अनुसार पुलिस विभाग को एक नोटिस जारी करना चाहिए था और मामले का विशिष्ट विवरण एफआईआर के साथ केंद्र को भेजा जाना चाहिए था.”
जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को विदेश जाने की अनुमति दी और फिर केंद्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, "21 अप्रैल को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की. प्रज्वल 28 अप्रैल को विदेश भाग गया."
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