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This Article is From May 04, 2017

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न के लिए ई-फाइलिंग सुविधा चालू की

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न के लिए ई-फाइलिंग सुविधा चालू की
  • विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं.
  • आईटीआर का ई-सत्यापन आधार नंबर के जरिये किया जा सकता है.
  • इसमें सभी औपचारिकताएं कंप्यूटर पर क्लिक के जरिये पूरी की जा सकती हैं.
नई दिल्‍ली: आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए गुरुवार को ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया.

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं. अधिकारी ने कहा कि अभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न विभाग की वेबसाइट के जरिये ई-फाइलिंग की जा सकती है.

अधिकारी ने कहा कि करदाता को ई-फाइलिंग शुरू करने से पहले पिछले साल के आईटीआर की प्रति, बैंक स्टेटमेंट, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और बचत प्रमाणपत्र, फॉर्म-60 और अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए.

आईटीआर का ई-सत्यापन आधार नंबर के जरिये किया जा सकता है. इसमें सभी औपचारिकताएं कंप्यूटर पर क्लिक के जरिये पूरी की जा सकती हैं. आईटीआर-वी (ई रिटर्न जमा करने की पावती) को बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) पर डाक के जरिये भेजने की जरूरत नहीं होगी.

अधिकारी ने कहा कि इस वित्त वर्ष में आधार के जरिये पहले ही 2,59,831 आईटीआर का ई-सत्यापन किया जा चुका है. सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में करदाताओं के लिए आईटीआर जमा कराते समय आधार या आधार आवेदन के नामांकन के आईडी का ब्योरा देने को अनिवार्य कर दिया है.

इसके अलावा एक जुलाई, 2017 से स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करने को आधार अनिवार्य होगा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 31 मार्च को सभी सात आईटीआर पेश कर दिए थे. इसमें एक पन्ने का सरलीकृत आईटीआर-एक (सहज) भी शामिल है, जो वेतनभोगी वर्ग और उन लोगों के लिए जिनकी एक घर और ब्याज से कुल आमदनी 50 लाख रुपये तक है.

(इनपुट भाषा से)
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