दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान मारे गए 25 वर्षीय किसान की मूल एक्स-रे प्लेट और पोस्टमार्टम का वीडियो दिल्ली पुलिस को मुहैया कराने का निर्देश दिया है. जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि दोनों मूल दस्तावेज पांच मार्च को दोपहर दो बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारी के हवाले किया जाए और जांच अधिकारी सुरक्षित स्थान पर इसे संभालकर रखेंगे.
कोर्ट में नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह की एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें यह निर्देश दिया गया. इस याचिका में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए नवरीत के दादा ने उसके माथे में गोली लगने की बात कही है.मृतक नवरीत का पोस्टमार्टम उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला अस्पताल में हुआ था. कोर्ट के सामने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि नवरीत को कोई गोली नहीं लगी थी.
गौरतलब है कि पुलिस का कहना है कि रैली के दौरान बड़ी तेजी से ट्रैक्टर दौड़ा रहे नवरीत सिंह का ट्रैक्टर पलट गया था.कथित तौर पर ट्रैक्टर के नीचे कुचल जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी. हालांकि उसके परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं है. दिल्ली पुलिस ने किसान की मौत गोली लगने से होने की अफवाह फैलाने पर कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है.
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