दिल्ली पुलिस ने गार्गी कॉलेज की छात्राओं के साथ पिछले सप्ताह एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान हुई कथित छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने कहा कि कॉलेज अधिकारियों ने उससे शिकायत की है. हौज खास थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452 (हमला करना, या नुकसान पहुंचाने के इरादे से अनधिकृत तरीके से घुसना), धारा 354 (महिला की मर्यादा को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 509 (किसी महिला की मर्यादा का अनादर करने के आशय से कोई अश्लील शब्द कहना, हावभाव प्रकट करना या कोई कृत्य करना) और धारा 34 (साझा आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कुछ छात्राओं ने इस घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की थी. सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार छह फरवरी को कॉलेज उत्सव 'रेवरी' के दौरान शाम करीब 6.30 बजे नशे में धुत पुरुषों के समूह ने कॉलेज के प्रवेश द्वार पर धावा बोल दिया था और वे अंदर घुस गए गए जिसके बाद उन्होंने छात्राओं के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की थी.
Video: लोकसभा में भी गूंजा गार्गी कॉलेज में हुई छेड़छाड़ का मुद्दा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं