
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम. (फाइल फोटो)
- चिदंबरम से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग
- ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे चिदंबरम
- कहा- पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम का रवैया टालमटोल वाला
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सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत ने 8 अक्टूबर को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राहत देते हुए गिरफ्तारी से एक नवंबर तक अंतरिम संरक्षण दिया था. चिदंबरम ने निदेशालय के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस साल 30 मई को अदालत में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की थी, जिसमें उन्हें समय-समय पर राहत मिलती रही है.
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बता दें कि हाल ही में पी चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में पी चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बनाया गया था. इसके अलावा, इस चार्जशीट में अन्य 8 लोगों के भी नाम है. एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है. बता दें कि इसी मामले में सीबीआई भी अलग से पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
VIDEO: CBI ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को बनाया आरोपी
बताया जा रहा है कि ईडी की इस चार्जशीट में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के सीए भास्कर रमन का भी नाम है. बता दें कि इस मामले की ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां जांच कर रह है.
(इनपुट: भाषा)
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