विज्ञापन

दिशा सालियान मौत मामला: हत्‍या नहीं आत्‍महत्‍या! SIT ने कोर्ट में कहा- साजिश के सबूत नहीं

पुलिस ने बताया कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि या कॉल नहीं मिली. S

दिशा सालियान मौत मामला: हत्‍या नहीं आत्‍महत्‍या! SIT ने कोर्ट में कहा- साजिश के सबूत नहीं
दिशा सालियान केस की अपडेट
मुंबई:

दिशा सालियान की मौत का केस हत्‍या, नहीं बल्कि आत्‍महत्‍या है, ये कहना है, इस मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) का. एसआईटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि उन्हें अब तक किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक साजिश के प्रमाण नहीं मिले हैं. हालांकि, SIT ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अब भी जारी है और हर पहलू को गंभीरता से परखा जा रहा है. SIT ने ये बयान, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की उस याचिका के जवाब में दिया है, जिसमें उन्होंने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. 

सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत में 'षड्यंत्र और आपराधिक साजिश' का आरोप लगाया था. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील निलेश ओझा ने जांच को अपर्याप्त बताते हुए इसे चुनौती दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है.

पिता ने लगाया था गैंगरेप का आरोप

याचिका में दावा किया गया था कि 8 जून 2020 को दिशा ने अपने घर एक पार्टी आयोजित की थी, जिसमें आदित्य ठाकरे अपने बॉडीगार्ड्स, अभिनेता सूरज पंचोली और डिनो मोरया के साथ मौजूद थे. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के दौरान दिशा के साथ गैंगरेप और बर्बर यौन शोषण किया गया.

हालांकि, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेन्द्र नगरकर ने इन आरोपों को 'बेबुनियाद और झूठा' बताया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2020 में जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी, वह 'पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट' पर आधारित थी. बोरिवली पोस्टमार्टम सेंटर की रिपोर्ट में किसी भी तरह के यौन या शारीरिक उत्पीड़न के निशान नहीं मिले थे.

मौत से पहले गहरे नशे में थीं दिशा!

जांच में यह भी सामने आया कि दिशा की मृत्यु से पहले वह अत्यधिक शराब के नशे में थीं. यह जानकारी कलिना फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से मिली है. उनके मंगेतर रोहन रॉय ने भी बयान में कहा कि दिशा निजी कारणों से मानसिक तनाव में थीं और उन्हें किसी साजिश की जानकारी नहीं है.

पुलिस ने बताया कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि या कॉल नहीं मिली. SIT ने कोर्ट से अनुरोध किया कि याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com