प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
संस्कृति स्कूल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ़ केन्द्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी, सोमवार को अंतरिम आदेश दे सकता है।
केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संस्कृति स्कूल के 60 फ़ीसदी रिजर्व सीट में A के अलावा अब B और C श्रेणी के सरकारी अफसरों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं, एमिक्स क्यूरी कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला काफी गंभीर है और इसका तत्काल समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सरकार और सब पक्षों को बैठकर हल निकालना चाहिए। सरकार इस मामले में मार्च तक कोई समाधान लेकर सुप्रीम कोर्ट आए तब तक कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पास कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ग्रुप A के अफसरों के लिए इस तरह आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के प्रतिष्ठित संस्कृति स्कूल में केंद्र सरकार के ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के दाखिले में 60 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि देश में समावेशी शिक्षा की प्रणाली एक समान होनी चाहिए ताकि सभी पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अफसरों के बच्चों को तरजीह देना बराबरी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संस्कृति स्कूल के 60 फ़ीसदी रिजर्व सीट में A के अलावा अब B और C श्रेणी के सरकारी अफसरों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं, एमिक्स क्यूरी कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला काफी गंभीर है और इसका तत्काल समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सरकार और सब पक्षों को बैठकर हल निकालना चाहिए। सरकार इस मामले में मार्च तक कोई समाधान लेकर सुप्रीम कोर्ट आए तब तक कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पास कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ग्रुप A के अफसरों के लिए इस तरह आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के प्रतिष्ठित संस्कृति स्कूल में केंद्र सरकार के ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के दाखिले में 60 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि देश में समावेशी शिक्षा की प्रणाली एक समान होनी चाहिए ताकि सभी पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अफसरों के बच्चों को तरजीह देना बराबरी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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