बदलापुर यौन शौषण मामले में पुलिस ने स्कूल के दोनों फरार ट्रस्टी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी.
इस मामले की जांच कर रही एसआईटी से बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि वो स्कूल के ट्रस्टीज को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है? कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी को घटना के बारे में 16 अगस्त से पहले पता था. लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकरण को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. इसलिए ये एक गंभीर अपराध है. इस मामले में दोनों पीड़ित बच्चियां अभी नाबालिग हैं.
स्कूल इन दोनों पर घटना की सूचना तुरंत पुलिस को न देने और लापरवाही बरतने का आरोप है. इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है. बदलापुर बच्चियों के साथ योन उत्पीड़न मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने स्कूल के दोनों ट्रस्टी की कस्टडी स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम को सौंप दी है. आज स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम दोनों को कल्याण कोर्ट में पेश करेगी.
महाराष्ट्र के बदलापुर शहर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिंदे की सोमवार शाम एक पुलिसकर्मी की कथित तौर पर पिस्तौल छीनने और गोली चलाने के बाद पुलिस की जवाबी गोलीबारी में मौत हो गई थी.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने आई थी. स्कूल के सफाई कर्मचारी पर दुष्कर्म का आरोप है. यौन उत्पीड़न की घटना 12 और 13 अगस्त की है. स्कूल के शौचालय के सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे ने कथित तौर पर बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया था. घटना के सामने आने के बाद ठाणे में भारी विरोध-प्रदर्शन हुए.
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