
नई दिल्ली:
अनपरा सोनभद्र पावर प्लांट के लिए आदिवासियों के पुनर्वास के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा जो भी प्रभावित पक्ष है अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पॉलिसी के तहत 35 करोड़ रुपये उन लोगों में बांटे गए हैं जिनकी ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी।
शुरुआत में 519 परिवार थे जिनको मुआवजा दिया गया लेकिन अब बढ़कर 3500 परिवार हो गए हैं। ऐसे में संभव नहीं हो पाएगा कि सभी को समान मुआवजा दिया जाए। 2013 की नई पॉलिसी के मुताबिक जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया उनको देने की योजना चल रही है।
दरअसल 1978 से पावर प्लांट के लिए आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने सभी 3500 परिवारों के पुनर्वास के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं।
कोर्ट ने कहा जो भी प्रभावित पक्ष है अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पॉलिसी के तहत 35 करोड़ रुपये उन लोगों में बांटे गए हैं जिनकी ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी।
शुरुआत में 519 परिवार थे जिनको मुआवजा दिया गया लेकिन अब बढ़कर 3500 परिवार हो गए हैं। ऐसे में संभव नहीं हो पाएगा कि सभी को समान मुआवजा दिया जाए। 2013 की नई पॉलिसी के मुताबिक जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया उनको देने की योजना चल रही है।
दरअसल 1978 से पावर प्लांट के लिए आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने सभी 3500 परिवारों के पुनर्वास के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं।
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