अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मिशेल को तिहाड़ जेल में ही फ़िलहाल रहना होगा. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और सीबीआई दोनों के ही मामले में दाखिल ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
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मिशेल को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित 3,600 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए मामलों में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल की याचिका खारिज कर दी. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया है. पिछले साल 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार किया.
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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में पांच जनवरी को मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इस घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं. मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में से एक हैं जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है. दो अन्य व्यक्ति गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं.
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