यह ख़बर 20 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

रोजा याकूबपुर की जमीन मामले में सुनवाई टली

खास बातें

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को रोजा याकूबपुर गांव की जमीन के अधिग्रहण मामले में सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए टाल दी है।
इलाहाबाद:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को रोजा याकूबपुर गांव की जमीन के अधिग्रहण मामले में सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस गांव के किसानों की 468 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण लगभग चार साल पहले किया गया था। किसानों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ 33 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की हैं जिन पर सुनवाई हुई है। इस गांव की जमीन भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कारखाने लगाने के लिए ली थी लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल बदल कर बिल्डरों को बेच दिया गया। इस इलाके में सुपरटेक, आम्रपाली और अजनारा जैसे सात−आठ बड़े बिल्डर अपार्टमेंट बना रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बृहस्पतिवार को इटेहड़ा, हैवतपुर, बिसरख, जलालपुर, घनौला और मालछा गांवों की ज़मीनों पर भी अपना फ़ैसला सुनाएगा।


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