इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक फैसले में कहा है कि जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer) पद के लिए नियुक्ति प्रकिया में इंजीनियरिंग में डिग्री धारक हिस्सा नहीं ले सकते हैं. कोर्ट ने इंजीनियरिंग डिग्री वाले उम्मीदवारों को जूनियर इंजीनियर पद के लिए पात्र नहीं माना है. इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता.
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न्यायमूर्ति बीके नारायण, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की बेंच ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि विज्ञापन में निकाले गए पद के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार का है और यह न्यायिक समीक्षा का मामला नहीं हो सकता है.
आपको बता दें कि मौजूदा मामले में राज्य सरकार ने जूनियर इंजीनियर के पद का विज्ञापन जारी करते हुए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तय की थी. इस तरह से इंजीनियरिंग में डिग्री धारक उम्मीदवारों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं थी.
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अदालत ने कहा, "निकाले गए पद के आलोक में जूनियर इंजीनियर की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए डिग्री धारक अपात्र हैं."
इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया. इन उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं थी.
प्रमुख मामला दीपक सिंह और नौ अन्य लोगों का था. इन याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि वे इंजीनियरिंग में डिग्रीधारक हैं और उनकी योग्यता डिप्लोमा धारकों से अधिक है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं