सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही लागू हो सकता है राज्यपाल शासन, यह है कारण

देश के अन्य सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था जबकि जम्मू-कश्मीर के संविधान में राज्यपाल शासन का प्रावधान

सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही लागू हो सकता है राज्यपाल शासन, यह है कारण

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 में किया गया है प्रावधान
  • राज्य में छह माह के लिए राज्यपाल शासन लागू हो सकता है
  • राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू हो सकता है राज्यपाल शासन
नई दिल्ली:

भारत के अन्य राज्यों में प्रदेश की सरकार के विफल रहने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है लेकिन जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल का शासन लगाया जाता है. जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में छह माह के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जाता है लेकिन ऐसा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही हो सकता है.

भारत का संविधान जम्मू - कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है और यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अलग संविधान और नियम हैं.

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देश के अन्य राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है. राज्यपाल शासन के अंतर्गत राज्य विधानसभा या तो निलंबित रहती है या उसे भंग कर दिया जाता है. अगर छह माह के भीतर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो पाती है तो इस व्यवस्था की मियाद को बढ़ाया जा सकता है.

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(इनपुट भाषा से)


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