विज्ञापन
This Article is From Dec 21, 2019

पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्याकांड में आरोपियों के शवों का फिर पोस्टमार्टम करने का अदालत का आदेश

चारों आरोपियों की न्यायेत्तर हत्या का आरोप लगाते हुए जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं. 

पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्याकांड में आरोपियों के शवों का फिर पोस्टमार्टम करने का अदालत का आदेश
तेलंगाना हाइकोर्ट ने आरोपियोंं का दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए.
हैदराबाद:

तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court)  ने शनिवार को पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्या मामले (Hyderabad Rape Case) में कथित मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया. उच्च न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों के शव गांधी अस्पताल में रखे गये हैं. इन चारों की न्यायेत्तर हत्या का आरोप लगाते हुए जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं. याचिकाओं में इस मुठभेड़ के फर्जी होने का दावा किया गया है. उच्च न्यायालय ने दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को इन चारों के शवों का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए अपराध विज्ञान के तीन विशेषज्ञों की एक मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें-हैदराबाद रेप-मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर मामला: तेलंगाना सरकार ने SIT जांच के दिए निर्देश

इन चारों आरोपियों को महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने, गला घोंटकर उसे मार डालने और उसके शव को जला देने के लिए 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. चारों आरोपियों को छह दिसंबर को उस पुलिया के पास पुलिस ने गोली मार दी थी, जहां 28 नवंबर को 25 वर्षीय पशुचिकित्सक का जला हुआ शव मिला था. पुलिस इस मामले में पशुचिकित्सक का फोन, कलाई घड़ी और अन्य चीजें बरामद करने के लिए चारों को लेकर पुलिया के पास पहुंची थी.

VIDEO: रवीश कुमार का प्राइम टाइम : तेलंगाना एनकाउंटर के सपोर्टर संविधान विरोधी हैं?

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com