
अदालत ने समय बर्बाद करने लिए फिरोज खान पर 2000 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. (प्रतीकात्मक फोटो)
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मुंबई बम धमाकों के दोषी फिरोज़ खान पर जुर्माना
समय बर्बाद करने पर कोर्ट नाराज
गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था
गौरतलब है कि स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे चरण के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अबु सलेम समेत 6 को दोषी करार दिया है. गैंगस्टर अबु सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती है. अबु सलेम के साथ मुस्तफा दौसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया गया है और अब्दुल कयूम को बरी किया गया है. इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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