सुप्रीम कोर्ट ने UPSC प्रिलिम्स एक्जाम में दखल देने से इनकार किया

याचिका में परीक्षा में पूछे गए गलत सवाल के लिए अंक हटाने या सबको बराबर अंक देने की मांग की गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने UPSC प्रिलिम्स एक्जाम में दखल देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पपर सुनवाई में यूपीएससी की प्रिलिम्स परीक्षा में दखल देने से इनकार किया.

खास बातें

  • एक लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
  • UPSC की प्रिलिम्स परीक्षा में कुछ सवाल गलत थे
  • कोर्ट ने कहा- याचिका में कोई मेरिट नहीं दिखाई देती
नई दिल्ली:

यूपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं दिखाई देती. इस बारे में आई याचिका में गलत सवाल के लिए अंक हटाने या सबको बराबर अंक देने की मांग की गई थी.

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इस साल 18 जून को हुए UPSC की प्रिलिम्स परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UPSC को मामले की सुनवाई में सहयोग करने के लिए कहा था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वे याचिका की प्रति केंद्र सरकार को दें.

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एक लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि इस साल हुई UPSC की प्रिलिम्स परीक्षा में कुछ सवाल गलत थे. याचिका में मांग की गई कि या तो उनको हटाया जाए, यान कि उसके अंकों को परिणाम में न जोड़ा जाय या फिर सभी उम्मीदवारों को उन प्रश्नों के बराबर अंक दिए जाएं. कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था.


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