
लाखों वनवासियों और आदिवासियों की बेदखली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा है कि हमने मीडिया के माध्यम से जाना है कि नौ राज्यों ने दावों की जांच करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव थे तो सभी को वनवासियों की चिंता थी. कोर्ट ने 12 सितंबर तक सात राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को सारा डेटा दाखिल करने को कहा है.
सात मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से अलग-अलग जानकारी मांगी थी जिसमें कहा गया था कि बताएं कि निवासियों द्वारा भूमि अधिकार के दावों की संख्या कितनी है, नए दावे खारिज किए गए, उन दावेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिनके दावे खारिज हुए.
कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पहले सो रहे थे और अब अंतिम अवस्था में जाग गए हैं.
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