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This Article is From Jul 20, 2018

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक बार फिर भेजा जिस्टस जोसफ का नाम 

कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की.

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक बार फिर भेजा जिस्टस जोसफ का नाम 
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फिर भेजा जस्टिस जोसेफ का नाम
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर फिर से भेजा है. इसके साथ-साथ मद्रास हाईकोर्ट की चीप जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की भी सिफारिश है. ओड़िसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है. कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की बैठक हुई. इन सब के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है.

यह भी पढ़ें: जस्टिस जोसेफ़ का नाम केंद्र को फिर भेजा जाएगा, कॉलेजियम में सैद्धांतिक सहमति

बोस कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं. पांच महीने तक फाइल को लंबित रखने के बाद सरकार ने कॉलेजियम से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा. इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बोस के पास मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कोई अनुभव नहीं है जिसके आधार पर वह इतने प्रमुख उच्च न्यायालय का यह पद संभाल सकें. गौरतलब है कि बोस 2004 से एक न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं. सरकार चाहती है कि कॉलेजियम 59 वर्षीय न्यायाधीश बोस की जगह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी और नाम पर विचार करे. दिल्ली उच्च न्यायालय में एक साल से भी ज्यादा वक्त से कोई पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश नहीं है.

यह भी पढ़ें: सरकार के सिफारिश वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग आज

सरकार ने हाल ही में वरीयता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एम जोसफ को उच्चतम न्यायालय में बतौर न्यायाधीश पदोन्नत करने पर अपनी असहमति जताई थी. पिछली बार कॉलेजियम ने सिद्धांतिक रूप से तय किया है कि जस्टिस के एम जोसेफ का नाम केंद्र के पास फिर से भेजा जाएगा. लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट के कुछ और जजों के नाम भी भेजे जाएंगे, अन्य नामों पर विस्तार से कॉलेजियम 16 मई को विचार करेगा तब तक के एम जोसेफ का नाम केंद्र के पास नहीं भेजा जाएगा.

VIDEO: फिर होगी जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश.


दरसअल उत्तराखण्ड हाईकार्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश को केंद्र द्वारा वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग में फैसला हुआ. सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों का कॉलेजियम केंद्र की आपत्तियों पर विचार करना था.दो मई को कॉलेजियम मीटिंग में फैसला नहीं हो पाया था. जस्टिस के एम जोसेफ पर फैसला टल गया था. कॉलेजियम में आंध्र एवं तेलंगाना हाईकोर्ट, कलकत्ता, राजस्थान हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में फेयर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश पर भी फैसला टल गया था.

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