भारतीय संविधान के 124वें अनुच्छेद के खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पलानीसामी सदाशिवम की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में की है।
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नई दिल्ली:
भारतीय संविधान के 124वें अनुच्छेद के खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पलानीसामी सदाशिवम की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में की है।
राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पी. सदाशिवम की नियुक्ति 19 जुलाई से प्रभावी होगी। वह न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की जगह लेंगे।
राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पी. सदाशिवम की नियुक्ति 19 जुलाई से प्रभावी होगी। वह न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की जगह लेंगे।
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