राज्यसभा चुनाव में NOTA का प्रावधान : कांग्रेस ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार, रोक लगाने की मांग

कांग्रेस ने कोर्ट से कहा- नोटा का प्रावधान न तो संविधान में न ही कोई कानून, यह सिर्फ चुनाव आयोग का आदेश

राज्यसभा चुनाव में NOTA का प्रावधान : कांग्रेस ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार, रोक लगाने की मांग

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • कांग्रेस ने कहा- नोटा का प्रावधान अंसवैधानिक
  • जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन करता है नोटा
  • नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगे, इसे रद्द किया जाए
नई दिल्ली:

राज्यसभा चुनाव में नोटा (NOTA) के इस्तेमाल के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. कांग्रेस ने कहा है कि गुजरात चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और इसे रद्द किया जाए. नोटा का प्रावधान अंसवैधानिक है और जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन करता है.

सुप्रीम कोर्ट इस मामल में गुरुवार को सुनवाई करेगा. गुजरात कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटा का प्रावधान संविधान में नहीं है और न ही कोई कानून है. यह सिर्फ चुनाव आयोग का आदेश है. ऐसे में नोटा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन करता है.

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सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसे रद्द करे और इसे असंवैधानिक करार दे.

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गुजरात मे तीन राज्यसभा सीटों के लिए आठ अगस्त को चुनाव होने हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. गुजरात के एक विधायक की याचिका में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और गुजरात विधानसभा सचिव को पक्षकार बनाया गया है.


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