
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाईकोर्ट का नाम परिवर्तन विधेयक 2016 पेश किया
नई दिल्ली:
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों का नाम बदलने के उद्देश्य से सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इससे एक दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने नाम बदलने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाईकोर्ट का नाम परिवर्तन विधेयक 2016 पेश किया, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों को परिवर्तित करके मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता करने का प्रस्ताव किया गया है।
विधेयक के प्रस्ताव में कहा गया है कि हाईकोर्टों का नाम उन शहरों के नाम पर किया गया, जहां वे स्थित हैं। इन शहरों के नामों में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप हाईकोर्टों के नामों में परिवर्तन किए जाने की मांग सामने आई थी।
इसमें कहा गया है कि यह उपयुक्त और तर्कसंगत है कि इन हाईकोर्टों का नाम राज्य सरकारों के आग्रह के अनुरूप परिवर्तित किया जाए। विधेयक में यह कहा गया है कि यह राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सर्वसम्मति से इसका नाम कोलकाता हाईकोर्ट करने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और पूरी अदालत के विचार से केंद्रीय कानून मंत्रालय को अवगत करा दिया था।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाईकोर्ट का नाम परिवर्तन विधेयक 2016 पेश किया, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामों को परिवर्तित करके मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता करने का प्रस्ताव किया गया है।
विधेयक के प्रस्ताव में कहा गया है कि हाईकोर्टों का नाम उन शहरों के नाम पर किया गया, जहां वे स्थित हैं। इन शहरों के नामों में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप हाईकोर्टों के नामों में परिवर्तन किए जाने की मांग सामने आई थी।
इसमें कहा गया है कि यह उपयुक्त और तर्कसंगत है कि इन हाईकोर्टों का नाम राज्य सरकारों के आग्रह के अनुरूप परिवर्तित किया जाए। विधेयक में यह कहा गया है कि यह राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सर्वसम्मति से इसका नाम कोलकाता हाईकोर्ट करने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और पूरी अदालत के विचार से केंद्रीय कानून मंत्रालय को अवगत करा दिया था।
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