Mumbai Drug Bust Case Updates: कोर्ट ने आर्यन खान को 7 अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेजा

Cruise Ship Drugs Case: क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai Cruise Rave Party) मामले में बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) पर एनसीबी की कस्‍टडी आज समाप्‍त हो रही है.

Mumbai Drug Bust Case Updates: कोर्ट ने आर्यन खान को 7 अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेजा

Cruise Ship Drugs Case: क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai Cruise Rave Party) मामले में बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान  (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) पर एनसीबी की कस्‍टडी आज समाप्‍त हो रही है. मामले में मुंबई की अदालत ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेजने के आदेश दिए थे.जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आर्यन कोर्ट पहुंच गए हैं. सोमवार की सुनवाई में आर्यन के साथउनके दोस्‍त अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने गुरुवार तक एनसीबी की हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे. NCB ने जिस हाई-प्रोफाइल ड्रग छापेमारी में 23 साल के आर्यन को गिरफ्तार किया है, उसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां एमडीएमए की मिली हैं. एनसीबी ने बताया कि आर्यन खान के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, उसे रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप हैं.

Oct 07, 2021 19:04 (IST)
क्रूज ड्रग्स मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आर्यन खान व 7 अन्य आरोपियों न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है.
Oct 07, 2021 17:37 (IST)
आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई
मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ खान ने तर्क देते हुए कहा, "क्या मैं अचित कुमार की गिरफ्तारी से चिंतित हूं? मेरा उस आरोपी से कोई संबंध नहीं है. रिमांड आवेदन मेरी भूमिका पर चुप है. स्क्रीनिंग के दौरान मेरे पास से कुछ भी नहीं मिला. मुझे तलाशी के समय का सीसीटीवी फुटेज चाहिए. कथित ड्रग्स फर्श पर मिला था."
Oct 07, 2021 17:30 (IST)
आर्यन खान के लिये सतीश मानेशिंदे ने कहा, 'मैं क्रूज पर नहीं था. नीचे ही मेरा फोन ले लिया और पंच मुझे एनसीबी कार्यालय ले आये. मेरे मोबाइल पर उन्हें जो मिला, उसके आधार पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया. मेरा आयोजकों से कोई संबंध नहीं है, अरबाज दोस्त हैं लेकिन मैं उसकी गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूं.'
Oct 07, 2021 17:26 (IST)
आर्यन खान के वकील ने कहा, "एनसीबी हिरासत गैर जरूरी है. मामला हमेशा से यह रहा है कि हम मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहते हैं. उन्हें तब तक के लिए बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वे उनकी जांच करें और उन्हें गिरफ्तार कर लें. आरोपी 1, 2 और 3 के खिलाफ आरोप पहले रिमांड आवेदन के समान ही हैं."
Oct 07, 2021 17:01 (IST)
एएसजी अनिल सिंह ने कहा, 'ये सभी सीआर 94/2021 से जुड़े हैं. पहली नजर में लगता है कि ये सभी एक साजिश का हिस्सा हैं. इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एनसीबी ने अचित कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है. इस आरोपी का संबंध आर्यन खान से था. अरबाज की जांच में भी उस शख्स का नाम सामने आया था. अचित से इनका आमना-सामना जरूरी, इसलिए हिरासत की जरूरत. 6 अक्टूबर को 4 लोगों को क्रूज से गिरफ्तार किया गया ये आयोजक थे. सभी हिरासत में हैं और इन आरोपियों के साथ उनका आमना सामना भी आवश्यक है.
Oct 07, 2021 16:35 (IST)
मेरे पास से बहुत ही मामूली मात्रा बरामद की गई. कोर्ट में एडवोकेट अश्विन थूल ने कहा कि न्यायिक हिरासत दी जा सकती है ताकि मैं जमानत के लिए आवेदन कर सकूं.
Oct 07, 2021 16:34 (IST)
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट अश्विन थूल ने 8 मई, 1992 को केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अनुपम जे कुलकर्णी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत पुलिस हिरासत कब दी जानी चाहिए और कब नहीं.
Oct 07, 2021 16:33 (IST)
अदालत में अचित कुमार के वकील ने कहा, "मैं उन्हें बेईमान कहने से रोकूंगा. वे कह रहे हैं कि मैं सप्लायर्स का हिस्सा हूं. उन्होंने मेरे पास से क्या पाया है? उन्होंने पहले ही मेरे मुवक्किल का आरोपी नंबर 1 से आमना सामना कराया है. उन्होंने मेरे पास से 2.6 ग्राम जब्त किया है. मेरी समझ से मुझे न्यायिक हिरासत दी जा सकती है.'
Oct 07, 2021 16:29 (IST)
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट अश्विन थूल कहते हैं, "एक बार जब आचित कुमार को अदालत द्वारा एनसीबी की हिरासत में भेज दिया जाता है, तो अवैधता नियमित हो जाती है."
Oct 07, 2021 16:27 (IST)
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने अचित कुमार के वकील से पूछा, "क्या आपको लगता है कि वे आपके द्वारा बताए गए तथ्यों को स्वीकार करेंगे? यदि ऐसा है, तो आप इसे चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं?"
Oct 07, 2021 16:24 (IST)
अचित कुमार के वकील ने अदालत को बताया, "वे कह रहे हैं कि वह एक सप्लायर है और उन्हें 2.6 ग्राम गांजा मिला है. अति उत्साही अधिकारी नाम की कोई चीज है. कोर्ट को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है."
Oct 07, 2021 16:02 (IST)
NCB ने कहा, सोमवार तक के लिए आर्यन की कस्‍टडी चाहिए
कोर्ट में सुनवाई के दौरान, एंटी ड्रग एजेंसी  NCB की ओर से कहा गया कि मामले की तफ्तीश के लिए हमें सोमवार तक आर्यन खान कीकस्‍टडी की जरूरत है.