
सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी से अछूते क्षेत्रों (Non Covid-19 Areas) या कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की एक नई लिस्ट जारी की है. इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कोरोना संकट को काबू में करने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.
इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है. देश के नॉन कोविड-19 इलाकों में 20 अप्रैल से इन सेवाओं की इजाजत होगी. सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनमुति होगी. सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
Here is a list of what will remain open all over India with effect from 20th April 2020.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 18, 2020
This will NOT be applicable in the containment zones.
Let us all fight together against #Covid19#IndiaFightsCorona#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/d1EG0CMEOa
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक ट्वीट करके कहा कि ये उन चीजों की सूची है जो 20 अप्रैल 2020 से भारत में खुलेंगी. हालांकि उन्होंने यह कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगा.
रविवार को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की बिक्री ही कर पाएंगी. इससे पहले कहा गया था कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम की बिक्री कर सकेंगे.
इस सूची में नॉन बैकिंग फाइनेंस कॉर्पोरशंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को जरूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है. इसके अलावा नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है. गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत होगी.
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