
कोर्ट ने पूछा है कि अभी तक मशीनों को अपग्रेड करने में क्यों देरी की गई....
Quick Take
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विपक्षी पार्टियां बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर रही हैं
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है
कोर्ट ने दोनों पक्षों को 8 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया है
सुप्रीम कोर्ट में EVM को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े वकील पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा आदि विरोध में पैरवी कर रहे हैं. चिदंबरम ने कोर्ट में कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि EVM मशीनों में VVPAT (वोटर वैरिफिकेशन पेपर आडिट ट्रे- पेपर स्लिप ) के इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उधर, बहुजन समाज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का वो हिस्सा वापस लिया जिसमें यूपी चुनाव को रद्द करने की मांग ली गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बदलने जैसे मामलों के उपचार के तौर पर EVM मशीनों को लाया गया था.
जब कपिल सिब्बल की दलील पर भड़के जज
कपिल सिब्बल आज कोर्ट में अपनी पार्टी को ओर पेश हुए थे. बहस के दौरान सिब्बल ने कहा कि साउथ अफ्रीका को छोड़कर कोई भी देश EVM का इस्तेमाल नहीं करता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "मिस्टर सिब्बल, आपकी पार्टी ही ईवीएम लेकर आई थी इसलिए ये आप कैसे कह सकते हैं कि कोई अन्य देश इसका उपयोग नही करता. ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बॉक्स की अदला-बदली रुकी है." इस पर सिब्बल ने कहा कि टेक्नोलॉजी अजेय नहीं होती है उन्होंने कहा, "पेंटागन भी हैक हो सकता है."
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