हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने चेतावनी दी है कि जो लोग कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर गलत खबरें और अफवाहें फैलाएंगे, उन्हें एक साल की जेल हो सकती है. पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि गलत खबरें और अफवाह (rumours), समाज के लिए नुकसानदेह है. उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत सजा मिलेगी. इस अधिनियम के तहत एक साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है.
इस अधिनियम की धारा 54 में कहा गया है, "जो कोई आपदा या इसकी गंभीरता या परिणाम को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, वह दोषी पाए जाने पर दंडित किया जा सकता है. उसे एक साल तक की जेल या जुर्माने के साथ एक साल की जेल हो सकती है."
राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने शनिवार रात मीडिया को कोरोनावायरस के अपुष्ट मामलों की खबरें प्रसारित करने को लेकर भी चेतावनी दी. उन्होंने मीडिया संस्थानों से कहा कि वे कोरोनावायरस के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सूचनाओं को सख्ती से लागू करने को कहा. उन्होंने कहा, "जो भी गलत खबरें फैला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी."
बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 107 पहुंच गया है. 107 मामलों में 90 भारतीय नागरिक और 17 विदेशी नागरिक हैं. सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं जहां पर 31 मामले सामने आ चुके हैं. जबकि केरल में इसकी संख्या 22 पहुंच गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 11, दिल्ली में 7, कर्नाटक में 6, तेलंगाना में 3, लद्दाख में 3, राजस्थान में 2 जम्मू कश्मीर में 2 तमिलनाडु,पंजाब और आंध्र प्रदेश में 1-1 मामले सामने आए हैं. जो 17 विदेशी इसकी चपेट में हैं उनमें 14 हरियाणा में 2 राजस्थान में और 1 उत्तर प्रदेश में रखा गया है. आज 14 ताजा मामले में सामने आए हैं. जिसमें महाराष्ट्र में12, तेलंगाना में 2, दिल्ली में 1, और कर्नाटक में एक केस शामिल है.
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