
2जी घोटाला : कनिमोई समेत सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश
नई दिल्ली:
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. ए राजा और कनिमोई समेत सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया गया है. कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनाएगी जिसमें दो केस सीबीआई के हैं और एक केस प्रवर्तन निदेशालय का है. सीबीआई के पहले केस में ए राजा और कनिमोझी समेत पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा और राजा के पूर्व निजी सचिव भी इस मामले में आरोपी हैं. इनके साथ स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर्स, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन सीनियर अधिकारी और कलैग्नर टीवी के निदेशकों पर भी आरोपी हैं.
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तीन टेलीकॉम कंपनियां, स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लिमिटेड पर भी इस मामले में केस चला है. अदालत ने अक्टूबर 2011 को तीनों के खिलाफ आरोप तय किए थे.
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सीबीआई ने राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 को आरोप पत्र दाखिल किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 122 लाईसेंस के आवंटन से 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जिसे दो फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
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