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डीयू में छात्रों को मिलेगी 100% तक फीस में छूट, 13 अक्टूबर तक करें आवेदन

DU Financial Support Scheme 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना (FSS) के आवेदन मांगे हैं. इसके तहत छात्रों को पारिवारिक आय के आधार पर 50% से 100% तक फीस में छूट मिल सकती है.

डीयू में छात्रों को मिलेगी 100% तक फीस में छूट, 13 अक्टूबर तक करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी फीस माफ करवाने का मौका

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) ऑफिस ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता योजना (FSS) की घोषणा की है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फीस में राहत देना है. पात्र छात्रों को उनकी पारिवारिक आय के आधार पर 50% से 100% तक फीस में छूट दी जाएगी. ये योजना डीयू के विभागों, संस्थानों और केंद्रों में पढ़ने वाले फुल-टाइम UG और PG प्रोग्राम के बोनाफाइड छात्रों के लिए है. हालांकि, सभी छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. B.Tech (CIC को छोड़कर), पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ, SOL और NCWEB के छात्र इस योजना के पात्र नहीं हैं. पिछली किसी परीक्षा में एसेंशियल रिपीट (ER) वाले छात्र भी आवेदन नहीं कर सकते.

परिवार की आय के आधार पर कितनी फीस माफ होगी?

परिवार की सकल वार्षिक आय (Gross Income) के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय ₹4 लाख तक है, उन्हें वास्तविक फीस का 100 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 तक की छूट मिलेगी. वहीं, जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक और ₹8 लाख तक है, उन्हें वास्तविक फीस का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹10,000 तक की फीस छूट प्रदान की जाएगी.

13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन

FSS 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 है. ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज DSW में जमा करने की ऑफलाइन प्रक्रिया का कार्यक्रम बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदकों को सात जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां देनी होंगी. इनमें वित्त वर्ष 2025-26 का आय प्रमाणपत्र या EWS/OBC-NCL प्रमाणपत्र, परिवार के संबंधित सदस्यों के ITR और PAN कार्ड, निर्धारित प्रारूप में अंडरटेकिंग फॉर्म, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पिछली परीक्षा की मार्कशीट, नवीनतम फीस रसीद और छात्र के नाम की बैंक पासबुक/कैंसिल चेक शामिल हैं.

आय प्रमाणपत्र को लेकर खास नियम

आय प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए. नोटरी से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र या छात्र के नाम पर जारी आय प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा. बैंक खाते में छात्र का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC स्पष्ट होना जरूरी है. किसी अन्य व्यक्ति का बैंक खाता मान्य नहीं होगा.
www.dsw.du.ac.in

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