देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे के चलते अगले कुछ दिन GRAP का येलो लेवल ही लागू रहेगा . सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)की बैठक में यह फैसला हुआ. आज शाम 4:00 बजे DDMA की बैठक हुई थी. इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कई एक्सपर्ट भी शामिल थे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए अन्य पाबंदियों पर फैसले लिए जाएंगे. ऐसे फैसले तब की स्थिति को देखते हुए अगली DDMA की मीटिंग में होंगे
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है. कोरोना के मामले बढ़ने के बीच DDMA ने मंगलवार को स्कूल-कॉलेज, सिनेमा और जिम तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही, दुकानों, सरकारी परिवहन समेत कई तरह पाबंदियां लगाई गई हैं. दरअसल, क्विक रिस्पांस टॉस्क फोर्स (GRAP) के तहत ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है.'यलो' अलर्ट की पाबंदी यह निर्धारित करती हैं कि गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे.
सोमवार रात से लागू नाइट कर्फ्यू का समय भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है. यह अब रात 10 बजे से शुरू होगा. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा. विवाह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी जबकि अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम और उत्सव कार्यक्रमों पर पांबदी होगी. ग्रैप के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो अपनी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होगी, जबकि ऑटो रिक्शा और कैब में दो यात्री तक बैठ सकते हैं. बसें भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होंगी. (भाषा से भी इनपुट )
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं