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This Article is From Jan 22, 2016

केजरीवाल पर स्याही फेंकने की घटना साफतौर पर सुरक्षा खामी : अदालत

केजरीवाल पर स्याही फेंकने की घटना साफतौर पर सुरक्षा खामी : अदालत
एक रैली में केजरीवाल पर कथित तौर पर भावना ने स्याही फेंकी थी
नई दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक रैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने की आरोपी महिला को जमानत देते हुए कहा कि यह घटना साफ तौर पर सुरक्षा में खामी का मामला थी और दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारीपूर्ण रुख नहीं अख्तियार किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि केजरीवाल नसीब वाले हैं जो बोतल में सादा स्याही थी।

उन्होंने कहा, ‘कल्पना की जा सकती है कि अगर भगवान न करे, बोतल में तेजाब आदि जैसा कोई पदार्थ स्याही के साथ मिला होता तो क्या होता।’ न्यायाधीश ने कहा, ‘अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं तो सोचा जा सकता है कि दिल्ली के सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे समझ नहीं आता कि जांच के दौरान स्याही की बोतल कैसे नहीं पकड़ी जा सकी। यह पुलिस की ओर से स्पष्ट रूप से सुरक्षा में खामी का मामला है, खासतौर पर उस समय जब एक बंद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया जाना हो, खुले मैदान में नहीं।’ हालांकि उन्होंने 26 वर्षीय भावना अरोड़ा को 10,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘आवेदक 18 जनवरी से जेल में हैं, इस तथ्य पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि आवेदक को सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक की जमानत स्वीकार की जाती है।’ जमानत पर दलीलों के दौरान अरोड़ा की तरफ से वकील प्रदीप राणा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने स्वीकार किया कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर स्याही फेंकना सही नहीं है।

राणा ने कहा, ‘उन्हें पहले ही सबक मिल गया है। उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।’ हालांकि जांच एजेंसी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपराध की बात कबूल कर ली है और मामले में अब भी जांच चल रही है और साजिश के कोण की जांच की जा रही है। एजेंसी ने मुख्यमंत्री पर हमले को ‘लोकतंत्र पर हमला’ बताया।

भावना ने 17 जनवरी को एक रैली में केजरीवाल पर कथित तौर पर स्याही फेंक दी थी। उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थी।

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