प्रतीकात्मक चित्र.
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश):
मुजफ्फरनगर में एक विशेष पोक्सो कोर्ट ने एक पिता को अपने बेटी से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 50 वर्षीय पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है और 56000 रुपये का जुर्माना लगाया है. विशेष पॉक्सो वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार, पुलिस ने व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी से दुष्कर्म को लेकर 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लड़की के पिता ने उसके साथ चार महीने तक दुष्कर्म किया था और इस बारे में किसी को भी बताने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं