प्रतीकात्मक फोटो
बांदा:
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में ग्राम प्रधान को जेल भेज दिया है. सरकारी अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी.
सरकारी अधिवक्ता उमाशंकर पटेल ने बताया, "बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने सीआरपीसी की धारा-156 (3) के तहत दायर परिवाद में आरोप लगाया था कि 27 जून 2017 को कच्ची दीवार बनाने के मामले में ग्राम प्रधान राजेन्द्र यादव ने अपने साथियों के साथ उसके साथ और उनके पति के साथ मारपीट की और उसकी नाबालिग लड़की के बीच बचाव करने पर उसके कपड़े फाड़ कर अश्लील हरकत की. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) नीरज कुमार की अदालत ने शुक्रवार को ग्राम प्रधान को जेल भेज दिया."
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उन्होंने बताया, "यह घटना पुलिस के घटनास्थल से लौटने के बाद घटी थी और बदौसा पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की थी."
इनपुट : आईएएनएस
सरकारी अधिवक्ता उमाशंकर पटेल ने बताया, "बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने सीआरपीसी की धारा-156 (3) के तहत दायर परिवाद में आरोप लगाया था कि 27 जून 2017 को कच्ची दीवार बनाने के मामले में ग्राम प्रधान राजेन्द्र यादव ने अपने साथियों के साथ उसके साथ और उनके पति के साथ मारपीट की और उसकी नाबालिग लड़की के बीच बचाव करने पर उसके कपड़े फाड़ कर अश्लील हरकत की. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) नीरज कुमार की अदालत ने शुक्रवार को ग्राम प्रधान को जेल भेज दिया."
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उन्होंने बताया, "यह घटना पुलिस के घटनास्थल से लौटने के बाद घटी थी और बदौसा पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की थी."
इनपुट : आईएएनएस