नवादा से आरजेडी के विधायक राजबल्लभ यादव पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप है (फाइल फोटो)
नवादा:
आरजेडी के फरार विधायक राजबल्लभ यादव की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। यादव पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप हैं।
नवादा सदर के एसडीओ राजेश कुमार ने कहा कि आरजेडी के फरार विधायक की संपत्ति कुर्क करने के लिए शनिवार को अदालत से आदेश मिला था। इसके बाद नालंदा पुलिस नवादा पुलिस के साथ यादव के गांव इंग्लिश पथरा गई और उसकी संपत्ति कुर्क कर ली। आरजेडी विधायक के घर के सामान से भरा ट्रक नालंदा के लिए रवाना किया गया है।
यादव पर छह फरवरी को गांव में अपने आवास पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप है। वह पीड़िता के परिवार द्वारा इस संबंध में नौ फरवरी को शिकायत दर्ज कराने के बाद से फरार हैं।
बिहार शरीफ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने पुलिस की नई अर्जी पर सुनवाई करने के बाद यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस की नई अर्जी सह-आरोपी सुलेखा देवी के इकबालिया बयान के आधार पर दायर की गई थी। वह मामले में देह व्यापार में शामिल थी।
अदालत ने 22 फरवरी को एक महीने के लिए संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया को इस शर्त पर रोक दिया था कि यादव अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दे और ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। अदालत ने यादव के आवास पर नोटिस चिपकाने को कहा था।
बिहार शरीफ की अदालत, जिसने यादव और तीन अन्य के खिलाफ मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उसने 20 फरवरी को आरजेडी के निलंबित विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
नवादा सदर के एसडीओ राजेश कुमार ने कहा कि आरजेडी के फरार विधायक की संपत्ति कुर्क करने के लिए शनिवार को अदालत से आदेश मिला था। इसके बाद नालंदा पुलिस नवादा पुलिस के साथ यादव के गांव इंग्लिश पथरा गई और उसकी संपत्ति कुर्क कर ली। आरजेडी विधायक के घर के सामान से भरा ट्रक नालंदा के लिए रवाना किया गया है।
यादव पर छह फरवरी को गांव में अपने आवास पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप है। वह पीड़िता के परिवार द्वारा इस संबंध में नौ फरवरी को शिकायत दर्ज कराने के बाद से फरार हैं।
बिहार शरीफ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने पुलिस की नई अर्जी पर सुनवाई करने के बाद यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस की नई अर्जी सह-आरोपी सुलेखा देवी के इकबालिया बयान के आधार पर दायर की गई थी। वह मामले में देह व्यापार में शामिल थी।
अदालत ने 22 फरवरी को एक महीने के लिए संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया को इस शर्त पर रोक दिया था कि यादव अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दे और ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। अदालत ने यादव के आवास पर नोटिस चिपकाने को कहा था।
बिहार शरीफ की अदालत, जिसने यादव और तीन अन्य के खिलाफ मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उसने 20 फरवरी को आरजेडी के निलंबित विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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