MBBS Students: नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 30 सितंबर के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले यूजी छात्रों को अमान्य माना जाएगा और उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी. एनएमसी के इस फैसले से बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई राज्यों के नीट 2023 परीक्षा पास कर नामांकन करा चुके उम्मीदवारों का भविष्य अधर में अटक गया था. एनएमसी ने इस फैसले के खिलाफ नीट यूजी परीक्षा पास कर चुके छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर के बाद नामांकन लेने वाले छात्रों का एडमिशन गलत नहीं है. नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे चरण में बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 860 छात्रों को सीटें आवंटित हुई थीं, जिनमें 804 छात्र-छात्राओं ने एमबीबीएस में नामांकन लिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों के नामांकन पर अब कोई संकट नहीं है. इतना ही नहीं कोर्ट ने सत्र 2023-24 के लिए नामांकन लेने की छूट एनएमसी को दी है. जिसके बाद नीट यूजी परीक्षा में बची हुई सीटों यानी स्ट्रे वैकंसी राउंड पर नामांकन होगा.
बता दें कि बिहार के मेडिकल कॉलेजों में तीसरे चरण में 804 स्टूडेंट का नामांकन हुआ था. इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड की मेरिट लिस्ट 31 अक्टूबर देर रात तक जारी कर दी गई थी. मेरिट लिस्ट के अनुसार उम्मीदवार एक से तीन नवंबर तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. वहीं प्रोविजन सीट आवंटन दो दिन बाद यानी 5 नवंबर को होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 6 से 7 नवंबर तक किया जाएगा. स्टूडेंट को 8 से 15 नवंबर तक आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा.
एनएमसी के फैसले के बाद नीट यूजी 2023 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नामांकन रोक दिया गया था. अब फिर से स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू होगा. इसमें शामिल होने के लिए नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवारों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए उन्हें 50 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर सीट आवंटन के बाद छात्र नामांकन नहीं लेते हैं तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी. नामांकन लेने पर राशि वापस कर दी जाएगी. स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन के बाद नामांकन नहीं लेने पर छात्र स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में भाग नहीं ले सकेंगे.
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