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CBSE ने स्कूलों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए NCERT Textbooks का इस्तेमाल करने का दिया आदेश

CBSE Classes 9th to 12th: सीबीएसई ने अपने स्कूलों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एनईआरईटी टेक्स्टबुक्स का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. नई गाइलाइन्स के मुताबिक के मुताबिक अगर पैरेंट्स प्राइवेट बुक्स का उपयोग करने पर जोर देते हैं तो उन्हें कंसेंट फॉर्म भरना होगा.

CBSE ने स्कूलों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए NCERT Textbooks का इस्तेमाल करने का दिया आदेश
CBSE कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल जरूरी
नई दिल्ली:

NCERT Books Mandatory for CBSE Classes 9th to 12th: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. सीबीएसई ने इस शैक्षणिक वर्ष से अपने स्कूलों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. वहीं स्कूलों को कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. पहले स्कूलों के पास सभी कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों या प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकों को पढ़ाने का विकल्प था. सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

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कक्षा 1 से 8 के लिए संशोधन

सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की पाठ्यपुस्तकों का पालन करने की सलाह दी गई है. हालांकि स्कूल अतिरिक्त सामग्री के साथ इन्हें पूरक कर सकते हैं, बशर्ते वे राष्ट्रीय आधारभूत चरण पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-FS) और राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) के अनुरूप हों.

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कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी Textbooks जरूरी

CBSE ने स्कूलों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन विषयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वहां स्कूलों को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड की गई पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए. नोटिस में यह भी लिखा है कि स्कूलों बच्चों को सीखने के लिए सप्लीमेंट्री मैटेरियल और डिजिटल सामग्री शामिल कर सकते हैं, लेकिन एनसीएफ-एसई के साथ अलाइनमेंट का सख्ती से पालन करना होगा. नई गाइलाइन्स के मुताबिक स्कूल अभिभावकों से रीफरेंस के लिए प्राइवेट बुक्स का उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं. वहीं अगर पैरेंट्स प्राइवेट बुक्स का उपयोग करने पर जोर देते हैं तो उनसे लिखित सहमति मांगी जाएगी.  

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