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पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो अब चुकानी होगी ज्यादा फीस, TAN की फीस भी बढ़ी

अगर आपने अपना पैन कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके लिए है. साथ ही यदि आपने अपना टैन (TAN) नंबर भी लेना है तो यह खबर आपके लिए है.
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NDTV Profit हिंदी01:29 PM IST, 05 Jul 2017NDTV Profit हिंदी
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अगर आपने अपना पैन कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके लिए है. साथ ही यदि आपने अपना टैन (TAN) नंबर भी लेना है तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी (GST) लागू होने के बाद से इन दोनों के लिए अप्लाई करने पर अब तक लग रही फीस को बढ़ा दिया है. यदि आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे.

सीबीडीटी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पैन पर लगने वाली फीस 107 रुपये हुआ करती थी जिसे 1 जुलाई 2017 से 110 रुपये कर दिया गया है. यानी, 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. वहीं टैन के लिए अप्लाई करते समय अब तक आप 63 रुपये चुकाया करते थे लेकिन अब इसके लिए 65 रुपये चुकाने होंगे. दोनों ही के लिए जो बढ़ोतरी की गई है वह जीएसटी लागू होने के बाद की गई है और यह 1 जुलाई से लागू है. 

इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक करीब 30 करोड़ पैन धारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है. इनमें से एक करोड़ पैन पिछले महीने ही आधार से जोड़े गए हैं. आप जब भी अपना पैन बनवाएं तब इसे अपने आधार (यदि आप बनवा चुके हैं तो) से भी इनकम टैक्स साइट पर जाकर लिंक कर दें. ऐसा न करने की दशा में आपके लिए अबकी बार रिटर्न फाइल करना संभव नहीं हो पाएगा.

वैसे बता दें कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की वर्तमान ऑनलाइन और एसएमएस सुविधाओं के अलावा ऐसा करने के लिए करदाताओं को हाथ से फॉर्म भरकर जमा करने की सुविधा भी शुरू कर दी है. आवेदक को पैन संख्या और आधार क्रमांक, दोनों में उल्लेखित नामों के हिस्‍से लिखने होंगे और इस बात की लिखित उद्घोषणा भी करनी होगी कि आवेदन- प्रपत्र में उसने जो आधार क्रमांक दिया है, उसे किसी अन्य पैन कार्ड के साथ नहीं जोड़ा है. यह भी बताना होगा कि उसने फॉर्म में जिस पैन का उल्लेख किया है, उसके अलावा उसे कोई और पैन आवंटित नहीं किया गया है.

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