IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश तय करने को कहा

इरडा ने कहा है कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत पोस्ट करते समय यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश तय करने को कहा

IRDA का मानना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी भी अपुष्ट या गोपनीय सूचना को साझा करने से बचना चाहिए.

नयी दिल्ली:

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश तय करने को कहा है. बीमा नियामक ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन मंचों के जरिये संगठन से संबंधित कोई भी गैर-प्रमाणित या गोपनीय जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जाए.

इरडा ने कहा कि किसी संगठन की प्रतिष्ठा उसके कर्मचारियों के व्यवहार से काफी हद तक जुड़ी हुई है, और ‘‘सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे संगठन के व्यवसाय में मूल्यवर्धन हो.''

इस संबंध में इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें ‘सोशल मीडिया के स्वीकार्य उपयोग' पर एक विशेष खंड है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को ‘‘किसी भी ब्लॉग/ चैट मंच/ चर्चा मंच/ मैसेंजर साइट/ सोशल नेटवर्किंग साइट'' पर किसी भी अपुष्ट या गोपनीय सूचना को साझा करने से बचना चाहिए.

इरडा ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत पोस्ट में करते समय व्यक्तियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)