यह ख़बर 15 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

अस्पताल पर संपत्ति कर मामले में अदालत गए अंबानी

खास बातें

  • मालती वसंत हर्ट ट्रस्ट के न्यासियों ने बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा अपने अस्पताल पर संपत्ति कर लगाए जाने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
मुंबई:

मालती वसंत हर्ट ट्रस्ट के न्यासियों ने बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा अपने अस्पताल पर संपत्ति कर लगाए जाने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ट्रस्ट कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का परिचालन करता है जिस पर नगर निगम ने 4.64 करोड़ रुपये का संपत्ति कर लगा दिया है। निगम ने ट्रस्ट को धर्मार्थ संस्थान को मिलने वाली छूट देने से इनकार किया है। याचिकाकर्ताओं में अनिल अंबानी, टीना अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी तथा डा अल्का मंडके शामिल हैं इनके वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने अदालत को आश्वस्त किया कि ट्रस्ट सुनवाई के दौरान 50 प्रतिशत राशि के भुगतान को तैयार है। न्यायाधीश डीके देशमुख तथा आरजी केतकर ने निगम से कहा है कि फैसला होने तक वह ट्रस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे।


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