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GST नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न भरने के दौरान असुविधा से बचने के लिए दिया ये सुझाव

जीएसटीएन ने आगे कहा कि 'शून्य' रिटर्न वाले टैक्सपेयर्सइसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए.
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NDTV Profit हिंदी06:34 PM IST, 05 May 2023NDTV Profit हिंदी
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जीएसटी नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स  (Taxpayers) को रिटर्न जमा करने और चालान अपलोड करने की समय रहते योजना बनाने को कहा है और अंतिम समय की भीड़ से बचने की सलाह दी है. जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि 20 अप्रैल को 20.05 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा किए गए थे. यह मार्च बिक्री के लिए कर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख थी. इतनी बड़ी संख्या में रिटर्न जमा करने से जीएसटी सिस्टम पर टैक्सपेयर्स को इंतजार करना पड़ा और कुछ को असुविधा हुई. इसके अलावा 20 अप्रैल को दाखिल किए गए रिटर्न में लगभग 45 प्रतिशत या तो शून्य रिटर्न वाले थे या ऐसे रिटर्न थे, जहां कोई टैक्स कैश में नहीं दिया गया.

ऐसे में जीएसटी सिस्टम ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे रिटर्न जमा करने के अनुशासित योजना बनाए और पिछली अवधि के चालान को एक बार में रिपोर्ट करने से बचें, क्योंकि इससे जीएसटी सिस्टम पर वेटिंग पीरिएड बढ़ सकती है. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (Goods and Services Tax Network)  इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम (indirect tax regime) से जुड़ी टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट करता है. वर्तमान में, जीएसटी के तहत 1.39 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड हैं.

जीएसटीएन ने कहा कि उसने समय के साथ अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर किया है. हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ टैक्सपेयर्स को 20 अप्रैल, 2023 को मार्च के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा. उसने कहा कि इसका बड़ा कारण बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स का अंतिम दिन दोपहर में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करना था.

जीएसटीएन ने आगे कहा कि 'शून्य' रिटर्न वाले टैक्सपेयर्सइसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए.

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