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GST में क्‍या बदलने वाला है, PM मोदी ने बताया रिफॉर्म का प्‍लान, जानिए कैसे कारोबार करना होगा आसान 

GST Next-Gen Reforms: कारोबारियों के लिए आसान होंगे GST के नियम, रिफंड और ITC प्रक्रिया होगी सरल. पीएम मोदी ने पूरा प्‍लान बता दिया. पीएम मोदी ने कहा कि GST का अगला चरण कम्‍प्‍लायंस आसान करेगा.

GST में क्‍या बदलने वाला है, PM मोदी ने बताया रिफॉर्म का प्‍लान, जानिए कैसे कारोबार करना होगा आसान 
GST Reforms को लेकर प्रधानमंत्री ने क्‍या बताया?
(File Photo)

GST काउंसिल की 57वीं मीटिंग 7 अक्‍टूबर को होने वाली है. इसमें कई तरह के रिफॉर्म पर चर्चा होने वाली है. इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लिंक्‍डइन प्रोफाइल पर एक लेख पोस्‍ट किया है. इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है. साथ ही ये भी बताया है कि अब किस तरह के रिफॉर्म  हो सकते हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि GST सुधारों का अगला चरण कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को और आसान बनाएगा. इसके साथ ही रिफंड की प्रक्रिया को ज्यादा सरल और तेज करने पर फोकस रहेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से उद्योग जगत का भरोसा बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ‘विकसित भारत' के लक्ष्य को मजबूत आधार मिलेगा.

GST के अगले चरण में क्या बदलेगा?

प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस लेख का उल्लेख करते हुए ये बात कही, जिसमें GST सुधारों के अगले चरण की रूपरेखा बताई गई है.

पीएम मोदी के मुताबिक, नई पीढ़ी के GST सुधार टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल, पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसका फायदा कारोबारियों के साथ परिवारों को भी मिलने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री ने भी कहा है कि नेक्स्ट-जेन GST सुधारों का मकसद टैक्‍सपेयर्स को राहत देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देना है.

रजिस्ट्रेशन से लेकर ITC तक प्रक्रिया होगी आसान

7 अक्टूबर को होने वाली GST परिषद की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने अपने लेख में आगामी प्रक्रिया सुधारों के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी दी है. इनमें मुख्य रूप से ये मुद्दे शामिल हैं 

  • GST रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना
  • GST रिटर्न फाइलिंग को सरल करना
  • रिफंड प्रोसेस को तेज और आसान बनाना
  • डिस्‍प्‍यूट रेजॉल्‍यूशन को सरल करना
  • ITC यानी Input Tax Credit से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना

सरकार का उद्देश्य टैक्‍सपेयर्स के अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है. यानी कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई और ज्यादा सुविधा देने की दिशा में बदलाव किए जाएंगे.

GST से आर्थिक गतिविधियों को फायदा

वित्त मंत्री ने सितंबर 2025 में लागू हुई दर युक्तिकरण प्रक्रिया के बाद GST संग्रह और कर योग्य आपूर्ति के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया है.

सरकार का मानना है कि GST ने सिर्फ राजस्व संग्रह को मजबूत करने में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद की है.

अब अगले चरण में फोकस टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने पर है, ताकि कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ कम हो.

GST कानून में हट सकता है गिरफ्तारी का प्रावधान 

आगामी GST परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, परिषद इस बात पर विचार कर सकती है कि जांच के दौरान कर अधिकारियों को टैक्‍सपेयर्स की गिरफ्तारी का अधिकार देने वाले प्रावधान को हटाया जाए या नहीं.

ये सुझाव GST परिषद की लॉ कमेटी की ओर से GST कानूनों के अपराधमुक्तिकरण यानी Decriminalisation से जुड़े व्यापक प्रस्तावों का हिस्सा है.

समिति का मानना है कि कई मामलों में टैक्स का भुगतान नहीं होना जानबूझकर नहीं होता. ऐसे मामलों में गिरफ्तारी जैसे कड़े कदमों की जरूरत नहीं हो सकती.

फर्जी ITC और फर्जी रिफंड पर कार्रवाई जारी रहेगी

मौजूदा व्यवस्था में CGST Act की धारा 69 के तहत आयुक्त को कुछ गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी की अनुमति देने का अधिकार है. ये अपराध धारा 132 से जुड़े हैं.

हालांकि प्रस्तावित सोच के मुताबिक फर्जी चालान, फर्जी ITC और फर्जी रिफंड जैसे गंभीर मामलों में सामान्य आपराधिक कानूनों, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) भी शामिल है, के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

यानी प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य गंभीर टैक्स अपराधों पर कार्रवाई खत्म करना नहीं, बल्कि सामान्य अनुपालन और गंभीर अपराधों के बीच अंतर को ज्यादा स्पष्ट करना है.

कारोबारियों के लिए क्या मतलब?

अगर प्रस्तावित प्रक्रिया सुधार लागू होते हैं तो कारोबारियों के लिए GST Registration, Return Filing, Refund, Dispute Resolution और ITC से जुड़ी प्रक्रियाओं में समय और लागत कम करने का लक्ष्य है.

वहीं GST कानून के अपराधमुक्तिकरण से जुड़े बदलावों का उद्देश्य ईमानदार टैक्‍सपेयर्स के लिए कारोबारी माहौल को ज्यादा सहज बनाना है. हालांकि किसी भी कानूनी बदलाव के लिए आगे निर्धारित विधायी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

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