कोरोना वायरस (CoronaVirus) के प्रकोप के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने पूरे देश के 21 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown In India) का ऐलान कर दिया है. पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने बताया कि कोरोनावायरस (CoronaVirus) को खत्म करने का एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) यानी दूरी बनाए रखना. पीएम मोदी ने सभी लोगों को घर के अंदर रहने कहा है. पीएम मोदी के भाषण के बाद गुजरात के व्यापारियों ने दूरी बनाने के लिए गजब का जुगाड़ लगया है. गुजरात के पाटन में हिंगला बाजार में एक किराने वाले ने अपनी दुकान के बाहर कुछ दूरी पर गोले बनाए. जिससे लोग दूर खड़े रहकर सामान खरीद कर सकें. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है.
ऐसा ही कुछ देखने को मिला गुजरात के मूंदड़ा के एक स्टोर में, जहां सामाजिक दूरी बनाने के लिए सरलता से पालन हो रहा है. दूरी बनाने के लिए यहां भी मार्क लगाए गए हैं, जहां खड़े होकर खरीददारी के लिए इंतजार कर रहे हैं. भीड़भाड़ से बचने के लिए इस किराना स्टोर ने ये आइडिया निकाला.
देखें Video:
कोई हाय-तौबा नहीं। कोई मारा-मारी नहीं। सामाजिक दूरी के नियम का सरलता से पालन। देश को राह दिखाता गुजरात के मूँदड़ा का यह स्टोर। #StayHome #21daylockdown #SocialDistancing pic.twitter.com/WmK8zyJ1wB
— Akhilesh Sharma अखिलेश शर्मा (@akhileshsharma1) March 25, 2020
पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हर नागरिक को बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है. देश के हर राज्य को हर केंद्रशासित प्रदेश, गली-मुहल्ले को लॉकडाउन किया जा रहा है. यह एक तरफ से कर्फ्यू ही है. जनता कर्फ्यू से यह बढ़कर है.
इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी
लॉकडाउन के दौरान सभी परिवहन सेवाएं- सड़क, रेल और हवाई-- स्थगित रहेंगी
किराना और दवाई की छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.
होटल, मोटल, धार्मिक स्थल समेत सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.
सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे.
ये सेवाएं चालू रहेंगी
बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे
अस्पताल, नर्सिंग होम, पुलिस, दमकल केंद्र, एटीएम काम करते रहेंगे
ई-कॉमर्स के जरिए दवा, मेडिकल उपरकरण की डिलवरी जारी रहेगी.
पेट्रोल पंप, एलपीजी पंप, गैस रिटेल खुले रहेंगे.
इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस चालू रहेगी.
इसके अलावा नियम
अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं.
लॉकडाउन को लागू करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे.
सरकारी निर्देश का पालन नहीं करने या झूठी सूचनाएं फैलाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है.
राहत पाने के नाम पर झूठे दावे करने वाले को 2 साल की सजा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं